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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने की शर्त पर रेप के आरोपी को जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने 26 साल के रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता मिलती है तो एक साल के भीतर उससे शादी करनी होगी.
जानकारी के मुताबिक, रेप के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद से ही पीड़िता गायब है. पुलिस का कहना है कि उसे ट्रैक करने की कोशिश हो रही है.
जस्टिस भारती डांगरे ने माना कि पीड़िता और आरोपी दोनों वयस्क हैं और एक-दूसरे के पड़ोसी हैं. पीड़िता आरोपी को 2018 से जानती है. दोनों सहमति से रिलेशन में थे. उनके रिश्ते के बारे में परिवार वाले भी जानते थे और शादी के लिए भी तैयार थे. लेकिन प्रेग्नेंसी के 6 महीने बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया.
बताया जाता है कि महिला ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंसी को सीक्रेट रखना चाहती थी. उसे डर था कि बिना शादी के प्रेग्नेंट होने से उसके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ेगा. बच्चे का जन्म 27 जनवरी 2020 को हुआ था. तीन दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसके बाद महिला ने तीन दिन के बच्चे को मुंबई के मरीन लाइन्स पर छोड़ दिया और तब तक वहां रुकी रही जब तक चौकीदार उस बच्चे को उठाकर नहीं ले गया.
इस मामले में लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस थाने में महिला के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. बाद में बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया. इस बीच पुलिस ने महिला के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी. जस्टिस डांगरे का मानना है कि इसी वजह से वो भाग रही है.
महिला ने अपने खिलाफ केस दर्ज होने के 25 दिन बाद 24 फरवरी 2020 को रेप का केस दर्ज करवाया. महिला की शिकायत पर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
हालांकि, महिला गायब है और पुलिस अधिकारी का कहना है कि वो उसके घर पर भी गए थे. उसका मोबाइल नंबर भी अस्थायी रूप से सेवा से बाहर है, इसलिए उसे ट्रैक कर पाना भी मुश्किल है.
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील सनी वास्कर और शमिश मारवाड़ी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया. इस एफिडेविट में आरोपी ने बताया कि वो पीड़िता से शादी करने को तैयार है और उस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है. आरोपी के माता-पिता ने भी इसकी पुष्टि की है.
इस पर जस्टिस डांगरे ने कहा कि पीड़िता ने जब केस दर्ज करवाया था, तब वो बालिग थी और उसने भी कहा था कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे. जस्टिस डांगरे ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता एक साल के भीतर मिल जाती है, तो उसे उससे शादी करनी होगी. हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया कि आरोपी एक साल के बाद पीड़िता से शादी करने के लिए बाध्य नहीं है.
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