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शाहनवाज हुसैन को लेकर बड़ी खबर

jantaserishta.com
22 Aug 2022 7:43 AM GMT
शाहनवाज हुसैन को लेकर बड़ी खबर
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप करने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा था. इससे पहले 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आई. हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.
दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.
इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब शाहनवाज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
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