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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी वाले विवाद में टाइम्स नाउ चैनल की एंकर नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रााहत दी है। अदालत ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने नविका की याचिका पर दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों को कोई कार्रवाई न करने को कहा। 'टाइम्स नाउ' टीवी पर 26 मई को एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर द्वारा ने कुछ टिप्पणियां कर दी थीं। इस पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे और कुछ स्थानों पर नविका के खिलाफ भी मुकदमे कराए गए थे।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को नूपुर शर्मा को भी इसी प्रकार की राहत 10 अगस्त तक के लिए दी थी। वरिष्ठ पत्रकार नविका की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि जो शो की एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा था। हालांकि एक प्रतिभागी ने कुछ ऐसा कहा जिसका दूसरे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्होंने (नविका) ने यह कहकर 'आग बुझाई' थी कि हमें संविधान का पालन करना है। उन्होंने कहा कि बयान देने वाली महिला (नूपुर) को अलग-अलग प्राथमिकियों में आलोचना का सामना करना पड़ा।
याचिकाकर्ता को कई राज्यों में मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है। नविका की ओर से वकील ने कहा कि हमें अकेले कोलकाता में पांच या छह एफआईआर का सामना करना पड़ा है। पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने एक जुलाई को नूपुर की इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सख्त टिप्पणियां की थीं। अदालत ने यह कहते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था कि उनकी टिप्पणियों ने देश में आग लगाने का काम किया था। नूपुर शर्मा को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों में मामलों का सामना करना पड़ा है।
jantaserishta.com
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