
अहमदाबाद: मेहसाणा की एक सत्र अदालत ने वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी और 10 अन्य आरोपियों पर अदालत की अनुमति के बिना गुजरात छोड़ने पर रोक लगा दी है। 2017 में पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में मेवाणी और अन्य आरोपियों को 3 महीने के कारावास का आदेश दिया था। कारावास से बचने के लिए निचली अदालत के निर्देश को फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर चुनौती दी जानी थी।
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