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रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार यानी आज जेल से रिहा हो सकते हैं. झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया है. आज सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिलीज ऑर्डर जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद करीब 12 बजे तक लालू को रिहा कर दिया जाएगा.
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
इधर राजद के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा है. इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर 22 अप्रैल को हुई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था.
लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम तक पटना पहुंच सकते हैं.
कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में घिरे तेज प्रताप यादव पार्टी से इस्तीफा देने का एलान कर चुके हैं. उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया, 'मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया. सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द ही अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा.'
पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के पटना महानगर के अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप पर राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी के दौरान कमरे में बंद करके उनकी पिटाई व गालियां देने का आरोप लगाया है. यह भी बताया कि तेज प्रताप ने पार्टी न छोड़ने पर दस दिन के अंदर गोली मरवाने की धमकी दी है. वहीं तेज प्रताप ने खुद को बेकसूर बताया है.
इन मामले में मिल चुकी है जमानत
- चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ और फिर 33 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5 -5 साल की सजा हुई थी. आधी अवधि काटने के बाद से लालू बेल पर हैं.
- देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा हुई थी. उस मामले में भी वह आधी अवधि और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर हैं.
- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. इस केस में उन्हें अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी.
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