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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दलद (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागर मामले में लालू को रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन चारा घोटाले से जुड़े एक दूसरे मामले में दोषी करार दिए जाने के कारण लालू फिलहाल जेल में हैं.
झारखंड सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. इससे पहले 23 मार्च को लालू यादव को रांची के रिम्स से इमरजेंसी बताकर दिल्ली एम्स रेफर किया गया था. हालांकि, दिल्ली एम्स से लालू की तबीयत को ठीक बताकर उन्हें वापस भेज दिया गया था. इसके बाद रिम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे थे.
22 मार्च को लालू यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी. उनका क्रिएटिनिन लेवल 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गया था. लालू की तबीयत को देखते हुए मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी. रिम्स मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों की मीटिंग के बाद उन्हें एम्स भेजने को लेकर फैसला किया गया था. लेकिन एम्स ने उन्हें 24 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज कर दिया था.
चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को डोरंडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 21 फरवरी को उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स अस्पताल पेइंग वार्ड में भर्ती करवाया था.
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