GST को लेकर बड़ी खबर, सरकार कर सकती है बड़ी बदलाव, जाने विस्तार से
नई दिल्ली. केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है. इस प्रोसेस को सरकार पहले से सख्त बनाने का प्लान कर रही है. इस समय बढ़ रही नकली इनवॉयसिंग की समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ये बदलाव कर सकती है. फिलहाल अभी इसको लेकर सिर्फ विचार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कानून में आवश्यक बदलाव करेगी. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है.
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति (लॉ कमेटी) की बैठक आयोजित की गई है. इनमें से एक सूत्र ने कहा, ''जीएसटी एक्ट में कुछ चीजों को लेकर बदलाव की जरूरत है. इनमें जीएसटी के नकली चालान के मसले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सख्त करना और अन्य कानूनी प्रावधानों पर काम करना शामिल है.''
बता दें इस समय जीएसटी के तहत फर्जी इनवॉयसिंग के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे है. हाल ही में इसके खिलाफ कार्रवाई में करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसकी शुरुआत सरकार ने साल 2017 में की थी.
लॉ कमेटी ने बताया कि वह फेक इनवॉयसिंग को रोकने के लिए प्लान बनाएगी और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्लान बनाएगी.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया. जीएसटी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक समान कर लागू करना था. देश में करदाताओं को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी ने पहले के तमाम करों की जगह ले ली है जिन इकाइयों और कंपनियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, उन्हें एक सामान्य करदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.
बता दें अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में करीब से एक हफ्ते तक का समय लग जाता है. इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और साथ में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स-
>> आवेदक का पैन नंबर
>> आधार नंबर.
>> बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सबूत या इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट.
>> प्रमोटर्स/डायरेक्टर की तस्वीरों समेत पहचान और पते के सबूत.
>> ऑफिस का एड्रेस प्रूफ.
>> बैंक अकाउंट स्टेटमेंट/कैंसल्ड चेक.
>> डिजिटल हस्ताक्षर.
>> लेटर ऑफ ऑर्थराइजेशन/बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑर्थराइज्ड सिग्नेटरी.
>> जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस.