राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सिनेमा हॉल अब नहीं बेच सकेंगे मूवी टिकट
आंध्र प्रदेश विधानसभा (Andhra Pradesh Assembly) ने बुधवार को सिनेमा हॉल (Cinema Hall) के लिए सरकार की ओर से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी फिल्म के टिकटों की बिक्री को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया. इसी के साथ आंध्र प्रदेश टैक्स चोरी (Tax Evasion) को कम करने के लिए मूवी टिकटों (Movie Tickets) की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया.
सूचना और जनसंपर्क मंत्री पर्नी वेंकटरमैया उर्फ नानी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ओर से कानून पेश करते हुए विधानसभा को बताया कि सरकार ने भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट सिस्टम की तर्ज पर एक ऑनलाइन मूवी बुकिंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है. विधानसभा ने बाद में सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया. राज्यपाल की सहमति लेने से पहले इसे गुरुवार को राज्य की विधान परिषद में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा.
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम आंध्र के राज्य फिल्म और थिएटर विकास निगम की ओर से चलाई जाएगी. पेर्नी वेंकटरमैया ने कहा कि सरकार सिनेमाघरों को किसी भी फिल्म के लिए एक दिन में चार से अधिक शो प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देगी. साथ ही कहा कि इन सभी दिनों में प्रदर्शक मोटी कमाई करने के लिए एक दिन में छह या सात शो के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. इसके अलावा वो नियमों और विनियमों की बहुत परवाह करते हैं और बेनिफिट शो के नाम पर प्रत्येक टिकट पर 500 रुपए से 1,000 रुपए एकत्र कर रहे हैं.
मंत्री ने कहा कि इससे लोगों को लंबी कतारों में खड़े हुए बिना टिकट प्राप्त करने में मदद मिलेगी. मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित ऑनलाइन मूवी बुकिंग प्रणाली यातायात की समस्याओं और प्रदूषण को कम करती है और कालाबाजारी को रोकने में मदद करती है. लोकप्रिय तेलुगु फिल्म निर्माता डीवीवी दानैया ने कहा कि फिल्म उद्योग को आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है. वास्तव में हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे टिकटों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी. इससे उद्योग और सरकार दोनों को फायदा होगा. हालांकि दानैया ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले शो की संख्या को नियंत्रित करने और बेनिफिट शो की संख्या को सीमित करने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.