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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक क़रार दिया
jantaserishta.com
5 May 2021 5:26 AM GMT
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मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. अदालत के फैसले के अनुसार, अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है, यह 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे, जिसमें आरक्षण का कोटा 50 फीसदी पर रोक दिया गया था.
महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की 2 जानने लायक बातें :-
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) May 5, 2021
* आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इस बारे में आए 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा
* मराठा आरक्षण रद्द। सीमा के परे जाकर दिया गया। ज़रूरत नहीं थी
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