सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक क़रार दिया

मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. अदालत के फैसले के अनुसार, अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी.
महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की 2 जानने लायक बातें :-
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) May 5, 2021
* आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इस बारे में आए 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा
* मराठा आरक्षण रद्द। सीमा के परे जाकर दिया गया। ज़रूरत नहीं थी
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