मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसलाः बैंक डूबा तो 90 दिन में ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे
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नई दिल्ली,। आरबीआई द्वारा अब किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए DICGC Act में संशोधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट, 1961 में संशोधन का एलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयको को संसद के मॉनसून सत्र में लाए जाने की संभावना है।
Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation was created in case people faced difficulties after RBI imposes moratoriums on banks. Today's Cabinet meeting has decided that within 90 days, depositors will receive Rs 5 lakhs of their money: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/c89YYsHbZf
— ANI (@ANI) July 28, 2021