भारत

गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 79 NGO के FCRA लाइसेंस को किया बहाल

Nilmani Pal
4 Jan 2022 12:35 PM GMT
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 79 NGO के FCRA लाइसेंस को किया बहाल
x
दिल्ली। केंद्र सरकार ने 79 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत उनके लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों को स्वीकार करने के बाद बहाल कर दिया है. यह 31 दिसंबर को शाम 7 बजे के बाद और रात 12 बजे से पहले दायर किए गए थे. सोमवार को गृह मंत्रालय को सूचित किया कि उन्होंने समय सीमा से पहले नवीनीकरण आवेदन ऑनलाइन दाखिल किए थे, जिनके नाम एनजीओ की सूची में थे और जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे.

मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है और दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन को अप्रूवल दिया जाएगा और गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ सकती है. मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिन एनजीओ के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, "वे धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहित अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं. अब अपडेट होने के बाद सक्रिय एनजीओ की कुल संख्या 16,829 से बढ़कर 16,908 हो गई है. 1 जनवरी को मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित 5968 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था क्योंकि वे संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे.

12501 एनजीओ के लाइसेंस 31 दिसंबर को ही खत्म हो गए. 5710 एनजीओ के लाइसेंस 1 जनवरी को समाप्त हो गए. विदेशी अनुदान लेने के लिए एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा, जो हर पांच साल में नवीनीकृत करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण नंबर दिया जाता है. मंत्रालय से जानकारी के मुताबिक, पिछले 10 सालों में 20000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए. इनमें ऑक्सफैम ट्रस्ट्स (Oxfam Trusts) और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया (Oxfam Australia) के एफसीआरए लाइसेंस 2017 (FCRA License 2017) में कानून के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए थे. एनजीओ ने पिछले साल अप्रैल में एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यू के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था.


Next Story