हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: महिला बगैर तलाक दूसरे शख्स से रखती है नाजायज संबंध फिर भी बच्चे से नहीं किया जा सकता अलग

प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि एक महिला बगैर तलाक लिए दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाती है तो उसे उसके नाबालिग बच्चे से वंचित नहीं किया जाएगा. अदालत ने कहा, ''मां से उसके नाबालिग बच्चे को वंचित करने से उसके सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.'' राम कुमार गुप्ता नाम के एक शख्स की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा, ''यह सही है कि महिला तलाक लिए बगैर एक दूसरे व्यक्ति के घर चली गई और उस व्यक्ति के साथ नया संबंध बनाया, लेकिन इससे उसे मां के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता.''
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