x
धनबाद: झारखंड के धनबाद के एक न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आज यानी शनिवार को एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में गिरफ्तार दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने करीब 45 मिनट तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है. सीबीआई के स्पेशल प्रासीक्यूटर अमित जिंदल ने पक्ष रखते हुए दोनों मुजरिमों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सजा-ए-मौत देने की मांग की. साथ ही कोर्ट को बताया कि घटना में मृत जज के तीन बच्चे और एक विधवा पत्नी है, अब ये कैसे संसार चलाएंगे. मुआवजे की मांग भी की.
वहीं, अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने कोर्ट के आगे मुजरिमों की ओर से पक्ष रखा. जिसमें अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना नशे की हालत में हुई है. जज की हत्या करने का उनका कोई इरादा नहीं था. दोनों के गरीब परिवार से हैं और इनके सिवा कोई परिवार को देखने वाला नहीं है. आपको बता दें कि दोनों मुजरिमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश के सामने पेश किया गया. करीब 45 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों आरोपियों पर 22 फरवरी 2022 को आरोप तय हुए. जिसके बाद महज पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किए गए. जिसके बाद सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज को टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हुई. उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस पूरे हादसे को एक दुर्घटना बताया.
Next Story