भारत
BIG BREAKING: मुस्लिम विवाह कानून होगा रद्द, राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान
Shantanu Roy
18 July 2024 2:19 PM GMT
x
CM ने X एप्लिकेशन पर किया पोस्ट
Assam. असम। असम सरकार Assam Government राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करेगी. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. इन दोनों कानूनों को निरस्त करने के लिए गुरुवार को कैबिनेट मेंअसम रिपीलिंग बिल यानी असम निरसन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है सीएम सरमा ने ऐलान किया है कि अब इस निरसन विधेयक को विधानसभा में रखा जाएगा। विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असम रिरसन विधेयक को मंजूरी दे दी है. सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बिल का उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करना है।
We have taken a significant step to ensure justice for our daughters and sisters by putting additional safeguards against child marriage.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 18, 2024
In the meeting of the #AssamCabinet today we have decided to repeal the Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules 1935… pic.twitter.com/5rq0LjAmet
असम कैबिनेट की ओर से मंजूर असम रिपीलिंग अधिनियम को अब विचार के लिए असम विधानसभा के अगले मानसत्र सत्र में रखा जाएगा. कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखी पोस्ट में कहा है कि- हमने बाल विवाह के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने आगे लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में हमने Assam Repealing Bill 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
Next Story