भारत

BIG BREAKING: दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जारी किए सख्त निर्देश

Shantanu Roy
13 April 2025 6:01 PM IST
BIG BREAKING: दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जारी किए सख्त निर्देश
x
New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. ऐसी 'एंड ऑफ लाइफ' व्हीकल की संख्या 55 लाख से ज्यादा है. ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है. सार्वजनिक स्थानों, जिसमें घर के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, पर इन गाड़ियों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसे में व्हीकल ऑनर्स के पास ये विकल्प हैं.
1. ऐसे वाहन को सिर्फ अपने निजी पार्किंग स्पेस में रखें, जो साझा पार्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए.
2. वाहन की समाप्ति तिथि के एक साल के भीतर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लेनी होगी.
3. वाहन को स्क्रैप करें. इसके लिए 'वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन' के माध्यम से किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उपयोग करें. इस प्रक्रिया के माध्यम से नए वाहन के पंजीकरण पर मोटर वाहन टैक्स में छूट भी प्राप्त की जा सकती है.
अगर पुरानी गाड़ियां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क होती पाई गईं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है, 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा जल्द ही ऐसी गाड़ियों को ईंधन भी नहीं मिलेगा. अगर एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर वाहन दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया, तो उसकी पार्किंग भी अवैध होगी. परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं. सूचना में ये भी कहा गया है कि यह आपके हित में है कि आप ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप कराएं या एनओसी प्राप्त कर उन्हें एनसीआर क्षेत्र के बाहर भेजें.
Next Story