भारत
नकली नोट बनाने वालों को बड़ा झटका, अब जीवन भर होगा पछतावा
jantaserishta.com
13 Feb 2025 8:08 AM IST

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1,90,500 रुपये के नकली नोटों की जब्ती.
पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े नकली भारतीय नोटों के सिंडिकेट में शामिल होने के मामले में दो लोगों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है. NIA के एक बयान के अनुसार, यह मामला 3 दिसंबर, 2019 को बिहार के पूर्णिया में सरकारी बस स्टैंड पर मोहम्मद मुमताज से 2,000 रुपये और 500 रुपये के 1,90,500 रुपये के नकली नोटों की जब्ती से संबंधित है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि विशेष अदालत ने मंगलवार को बांग्लादेशी और नेपाली नागरिकों से जुड़े नोटों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. इसमें कहा गया है कि बिहार के रहने वाले मुमताज और मोहम्मद बैतुल्लाह को 8,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है.
NIA को इस मामले में कुल छह आरोपियों की भूमिका का पता चला. बयान में कहा गया है कि मुमताज ने बैतुल्लाह, गुलाम मुर्तजा उर्फ सीटू, सादेक मिया, नेपाल के बिलटू महतो और बांग्लादेश के मोहम्मद मुंशी के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से बांग्लादेश से नकली नोटों की खरीद और तस्करी की साजिश रची थी.
NIA ने मई 2020 से जुलाई 2021 के बीच सभी छह आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोपपत्रों के जरिए आरोप दायर किए थे. इसमें कहा गया है कि मुकदमे के दौरान मुर्तजा की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई, जबकि महतो और मुंशी को मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया. NIA की जांच के अनुसार, आरोपियों ने मुर्तजा से रुपये लिए और आगे की डिलीवरी के लिए मुमताज को सौंप दी. मुमताज महतो के आदेश पर काम कर रहा था. जांच एजेंसी ने कहा कि मुर्तजा मुंशी से नकली नोटों की खेप एकत्र करता था, जबकि सादेक मिया मुंशी का सहयोगी था.
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