
न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
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