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मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज हुई, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
16 July 2022 12:47 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है. मोहम्मदी स्थित सेशन कोर्ट के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी. लखीमपुर खीरी में एक चैनल के स्थानीय पत्रकार ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
इससे पहले 15 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को दिल्ली में दर्ज एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उन पर और भी कई मामले दर्ज हैं. इसलिए फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर को 56 लाख रुपये विदेशों से मिले जिसमें FCRA का उल्लंघन हुआ है. कहा गया था कि जमानत देने पर वह कुछ साक्ष्यों को मिटा सकता है.
फैक्ट चेकर जुबैर को 14 जुलाई को हाथरस की एक कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इससे पहले सीतापुर की एक अदालत ने भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था.
यूपी के अलग-अलग छह जिलों में दर्ज मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने के लिए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को ही एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने यूपी में उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
यूपी में जुबैर के खिलाफ टीवी चैनलों के एंकर पर व्यंग्य करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, देवी-देवताओं का अपमान करने, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के मामले में सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर के मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर के चरथावल और हाथरस के सिकंदराराऊ और हाथरस के कोतवाली में केस दर्ज हैं. जुबैर ने अपनी इस याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित करने का भी विरोध किया है. जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था और सभी छह प्राथमिकी में ऑल्टन्यूज़ के सह-संस्थापक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.
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