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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
जानें पूरा मामला।
नवादा: नवादा एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को करीब 12 साल पहले आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक अनिल सिंह को एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉन्ड पर उन्हें मुक्त कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव के दौरान 17 अक्टूबर 2010 को भाजपा उम्मीदवार अनिल सिंह रावण वध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस बाबत तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार की ओर से संबंधित मामला हिसुआ थाना में दर्ज कराया गया था। गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने बुधवार को पूर्व विधायक को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉन्ड पर उन्हें मुक्त कर दिया गया।
बतादें कि अनिल सिंह अक्टूबर 2005 में पहली बार हिसुआ विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद वह 2010 और 2015 में भाजपा के ही टिकट पर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की नीतू देवी से हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी वह भाजपा नवादा लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हैं।
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