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कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी ठहराया
Delhi दिल्ली। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े घोटाले मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने विधायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी के साथ 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के जुर्म में दोषी पाया है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को जेल भेज दिया है। उनके वकील ने बताया कि सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी। विधायक राजेंद्र भारती ने पहले अपने मुकदमे को ग्वालियर की एमपी/एमएलए कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर मुकदमे को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि उनके मामले में राजनीतिक दबाव का असर देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोग इस मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन अधिकारी पूर्व मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे ग्वालियर की बजाय किसी अन्य कोर्ट से ट्रांसफर करना जरूरी था।
कांग्रेस विधायक का कहना था कि उनके खिलाफ केस राजनीतिक रूप से प्रेरित है, और इस वजह से न्यायालय को निष्पक्ष फैसला सुनाने में मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए ट्रांसफर का आदेश दिया था, ताकि मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो सके।
इस घोटाले के मामले में, राजेंद्र भारती पर आरोप है कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के संसाधनों का दुरुपयोग किया और अपने लाभ के लिए धोखाधड़ी की योजनाओं में शामिल रहे। राजेंद्र भारती की ओर से फिलहाल अपील की संभावना बनी हुई है, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
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