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पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को तगड़ा झटका, आया ये अपडेट

jantaserishta.com
24 Jun 2022 12:10 PM GMT
पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को तगड़ा झटका, आया ये अपडेट
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने उसे रंगदारी के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत का नहीं है.

अब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
अली अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे अग्रिम जमानत दे दी जाए क्योंकि उसकी कानून की पढ़ाई में भी बाधा आ रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून का छात्र होकर भी आपने कानून तोड़ा है. आपका मामला इस स्थिति में अग्रिम जमानत के लायक नहीं है.
आरोप के मुताबिक अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया और उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा कर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा. जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी. अतीक अहमद ने जीशान को धमकाया किक ऐनुद्दीनपुर स्थित अपनी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के नाम कर दे, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा. बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.
जीशान ने यह सब मानने से मना कर दिया तो उसके मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान व उसके रिश्तेदारों को पिस्टल, रायफल व बंदूक की बट से बुरी तरह से पिटाई कर दी. इसी समय दहशत फैलाने और मार डालने की मंशा से अली व असद ने पिस्टल से फायर भी किया. दीवार की आड़ में छिप जाने के कारण जीशान तब बाल-बाल बच गया.


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