राजस्थान। राजस्थान में करौली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा इलाके में देर रात सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया. सोमवार आधी रात जालौरी गेट चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास इस्लामिक झंडा फहराने को लेकर विवाद शुरू हुआ जो कुछ ही देर में पत्थरबाजी और दो समुदायों की हिंसक झड़प में बदल गया. घटना के बाद पुलिस ने जालौरी गेट की तरफ आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और देर रात भारी पुलिस बल लगाया गया. वहीं मंगलवार सुबह भी ईद की नमाज के बाद हालात तनावपूर्ण बने रहे जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. झड़प के बाद अब दोपहर होने तक जोधपुर पुलिस (jodhpur police) के मुताबिक हालात नियंत्रण में है और जोधपुर में अब 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है जो 4 मई की रात तक जारी रहेगा. वहीं पुलिस ने झड़प के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है.
वहीं तनाव के हालात देखते हुए जोधपुर में सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं और मौके पर आरएसी की कंपनियां तैनात की गई है. जालोरी गेट पर हालात शांत हैं. सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और पुलिस को असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ पुलिस ने विवाद को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों ही समुदाय के झंडे को हटा दिया और वहां तिरंगा फहराया है. वहीं हंगामे में अब तक दोनों समुदाय के कुल 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए जिले में 3 मई को रात 1 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी.
10 थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू
घटना के बाद जोधपुर पुलिस ने शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं जो 4 मई रात 12 बजे तक लागू रहेंगे. जोधपुर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय राजकुमार चौधरी ने आदेश जारी कर कहा कि थाना क्षेत्र उदयमंदिर, सदरकोतवाली, सदरबाजार नागोरी गेट, खांडाफलसा, प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा में कर्फ्यू लागू रहेगा जिस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के गृह सीमा के बाहर नहीं निकल सकता है.