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भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा एक्शन

jantaserishta.com
1 July 2022 12:36 PM GMT
भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा एक्शन
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

जानें पूरा मामला।

गुरुग्राम: गुरुग्राम में मस्जिद के सामने भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दरअसल इन नेताओं ने उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में जुलूस निकाला था, जिसमें मस्जिद के सामने आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषणबाजी की थी.

गुरुग्राम बीजेपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, वीएचपी के अजीत, यशवंत और बजरंग दल के अभिषेक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन नेताओं ने सदर बाजार मस्जिद के सामने भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानबाजी की थी. ये नारेबाजी और बयानबाजी उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान की गई थी.
पुलिस ने इन नेताओं के खिलाफ धारा 116, 153-A, 295-A, 504 और 34 के तहत केस दर्ज किया है. धाराओं में धार्मिक भावनाएं भड़काने, किसी धर्म के प्रति आपत्तिजनक बयानबाजी, जानबूझकर शांति व्यवस्था भंग करने और किसी का अपमान करना शामिल है. पुलिस ने विरोध जुलूस निकाल रहे आयोजकों और भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उदयपुर की घटना के विरोध में ये जुलूस दो दिन पहले निकाला गया था. इसमें शामिल नेताओं ने सदर बाजार जामा मस्जिद के सामने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और शांति भंग करने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
बता दें कि राजस्थान के उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र के मालदास स्ट्रीट में दो लोगों ने एक युवक की दिनदहाड़े गला रेतकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मृतक के 8 साल के बेटे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी मोहम्मद रियाज और गोस मोहम्मद को राजसमंद के भीम इलाके से अरेस्ट कर लिया. घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी एडीजी अशोक राठौड़, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार व एक एसपी और एडिशनल एसपी शामिल होंगे.


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