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भंवरीदेवी अपहरण और MURDER CASE: 6 आरोपियों को हुई 10 साल बाद सजा, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी

Triveni
11 Aug 2021 1:28 AM GMT
भंवरीदेवी अपहरण और MURDER CASE: 6 आरोपियों को हुई 10 साल बाद सजा, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी
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राजस्थान के बहुचर्चित भंवरीदेवी अपहरण और हत्या (Bhanwari Devi kidnapping and murder case) के प्रकरण के छह आरोपियों की राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत (Bail) अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है.

जोधपुर. राजस्थान के बहुचर्चित भंवरीदेवी अपहरण और हत्या (Bhanwari Devi kidnapping and murder case) के प्रकरण के छह आरोपियों की राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत (Bail) अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट (High Court) ने इन सभी को जमानत देने का आधार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में एक आरोपी दिये गये जमानत के फैसले को बनाया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी परसारम को जमानत प्रदान की थी. पूर्व मंत्री और इस मामले में आरोपी महिपाल मदेरणा (Mahipal Maderna) की जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं हो पाया है. कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए वे फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.

भंवरी प्रकरण में एक आरोपी परसराम विश्नोई को पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत प्रदान की थी कि ट्रायल में विलम्ब होने के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था,'हम मानते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर और जघन्य अपराध से जुड़ा है, लेकिन ट्रायल में हो रहे विलम्ब के कारण किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं होगा.'
इन्होंने दायर की थी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट की टर्म एंड कंंडीशन के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं. परसराम को मिली जमानत के बाद लंबे अरसे से जेल में बंद अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बना कर महिपाल मदेरणा, ओमप्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम और अशोक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की.
मदेरणा की याचिका पर 23 अगस्त को होगी सुनवाई
मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. उन्होंने महिपाल मदेरणा को छोड़कर अन्य सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. ये लोग करीब दस साल बाद जेल से बाहर निकलेंगे. मदेरणा इन दिनों अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 23 अगस्त को पूरी हो जाएंगी. ऐसे में हाईकोर्ट 23 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.


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