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महिला से 18 लाख से अधिक की ठगी, जानें कैसे फंसाया गया?

jantaserishta.com
10 May 2023 7:24 AM GMT
महिला से 18 लाख से अधिक की ठगी, जानें कैसे फंसाया गया?
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एयरलाइन में केबिन क्रू सदस्य के रूप में काम करती है.
नई दिल्ली (आईएएनएस)| बेंगलुरु की एक 39 वर्षीय महिला दिल्ली में धोखाधड़ी का शिकार हो गई। वह एक व्यक्ति से वैवाहिक वेबसाइट पर मिली थी, जिसने उससे कीमती सामान और नकदी ठग लिए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजय लक्ष्मी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला, जो एक एयरलाइन में केबिन क्रू सदस्य के रूप में काम करती है, उसने कहा कि जब वह दिल्ली में आरोपी से मिलने आई, तो वह उसके 18 लाख रुपये के सोने के गहने, 15,000 रुपये नकद और उसके एटीएम कार्ड से 58,000 रुपये लेकर भाग गया।
घटना 7 मई की है।
आईएएनएस के पास मौजूद प्राथमिकी के मुताबिक, वह अंशुल जैन से मिलने से 15 दिन पहले मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.कॉम के जरिए उसके संपर्क में आई थी।
उसने अपनी शिकायत में लिखा, "हम व्हाट्सऐप पर बात करने लगे। उसने खुद को एनसीआर में एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। तीन दिन पहले उसने मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए एक शादी समारोह में दिल्ली बुलाया। उसने मुझे उचित पोशाक और आभूषण लाने के लिए कहा।"
7 मई को वह दिल्ली पहुंची और जैन अपनी ऑरेंज रंग की टाटा पंच कार में उसे टी-2 आईजीआई एयरपोर्ट पर लेने आए। एफआईआर में कहा गया, "हम एरोसिटी फूड कोर्ट गए और कुछ नाश्ता किया। उसके बाद, जब हम कार में वापस आए, तो उसने मुझे बताया कि कार के टायर में कुछ गड़बड़ है और मुझे बाहर जाकर जांच करने के लिए कहा। जैसे ही मैं कार से बाहर निकली, वह मेरा कीमती सामान लेकर तेजी से भाग गया।
लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि जैन ने 300 ग्राम सोने के आभूषण, उसका फोन, तीन एटीएम, 15,000 रुपये नकद और उसका एयरलाइन एयरपोर्ट एंट्री कार्ड (एईपी) छीन लिया। इसके बाद उसने केनरा बैंक से चार ट्रांजैक्शन में 40,000 रुपये और आईसीआईसीआई बैंक से 18,000 रुपये ट्रांसफर किए।
प्राथमिकी में कहा गया, "मैं एक एयरलाइन में एक केबिन क्रू सदस्य हूं। अब मेरे पास एक भी आईडी या मेरा मोबाइल फोन नहीं है। जैन ने मुझे धोखा दिया और धोखे से सारा सामान ले गया।"
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और आईजीआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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