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बंगाल एसआईआर पर सुनवाई: बीएलए शामिल करने की मांग खारिज करने पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

jantaserishta.com
2 Jan 2026 10:01 AM IST
बंगाल एसआईआर पर सुनवाई: बीएलए शामिल करने की मांग खारिज करने पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के मसौदे पर दावों और आपत्तियों से जुड़ी सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस की बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को शामिल करने की मांग को खारिज करने पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
यह सुनवाई सत्र राज्य में तीन चरणों वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दूसरे चरण का मुख्य हिस्सा है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि अगर सुनवाई सत्र में बीएलए को अनुमति देने की तृणमूल कांग्रेस की मांग मान ली जाती है, तो ईसीआई में राज्य की अन्य रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों, छह राष्ट्रीय पार्टियों और दो राज्य पार्टियों की ऐसी ही मांगों को भी मानना ​​पड़ेगा। ऐसे में हर सुनवाई टेबल पर कुल 11 लोग होंगे, यानी एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ), एक माइक्रो-ऑब्जर्वर और इन आठ राजनीतिक पार्टियों के आठ बीएलओ।
सीईओ कार्यालय के अंदरूनी सूत्र ने साफ किया, "अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक ही सुनवाई टेबल पर इकट्ठा होने दिया जाता है, तो चुनाव अधिकारियों के लिए इस सुनवाई प्रक्रिया को चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए, सभी व्यावहारिक कारणों से सुनवाई सत्र में बीएलए को मौजूद रहने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता।"
तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल की उन दो राज्य पार्टियों में से हैं, जो ईसीआई में रजिस्टर्ड हैं, जबकि छह राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) हैं।
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने दावा किया है कि ईसीआई ने जानबूझकर सुनवाई सत्र में बीएलए को अनुमति देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि राज्य की अन्य रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों, खासकर भाजपा के पास सभी सुनवाई टेबल के लिए बीएलए उतारने की पर्याप्त क्षमता नहीं है।
सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि ईसीआई पर्याप्त संख्या में बीएलए उतारने के मामले में अलग-अलग पार्टियों के सामर्थ्य के अनुमान पर काम नहीं कर सकता। सूत्रों ने बताया, "आयोग को सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक जैसे नियम लागू करने थे, और ये नियम व्यावहारिक तौर पर लागू होने की क्षमता के आधार पर बनाए गए हैं। इसलिए, सुनवाई सेशन में बीएलए को इजाजत न देने का एक जैसा नियम सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू होता है।"
ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की गई थी। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद, ईसीआई इस साल होने वाले राज्य में विधानसभा चुनावों की वोटिंग की तारीखों का ऐलान करेगा।
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