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Bengal: मोथाबारी हिंसा मामले में एनआईए ने 12 आरोपियों की मांगी हिरासत

SHIDDHANT
16 April 2026 11:45 PM IST
Bengal: मोथाबारी हिंसा मामले में एनआईए ने 12 आरोपियों की मांगी हिरासत
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Bangal बंगाल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मालदा जिले के मोथाबारी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे जजों को परेशान करने के मामले में गिरफ्तार 49 आरोपियों में से 12 की हिरासत मांगी है। बाकी 37 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार मोफक्करुल इस्लाम के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की है। राज्य पुलिस ने उसे इस घटना का ‘मास्टरमाइंड’ बताया था। मोथाबारी मामले की सुनवाई गुरुवार को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट में हुई। अब तक इस घटना में कुल 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 49 को गुरुवार को केस में शामिल किया गया।
मोफक्करुल के वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले के पीछे बड़ी साजिश है। हालांकि एनआईए ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए जांच के हित में सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता के लिए एनआईए जांच का आदेश दिया है। उन्होंने दावा किया कि मोफक्करुल ने सरकारी सहयोग करते हुए भीड़ को हटाने की कोशिश की थी और उनके शामिल होने की कोई संभावना नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि मोफक्करुल सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें पहचानने के बाद लोगों ने उनसे भीड़ हटाने की अपील की थी। वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने भी उनसे सहयोग मांगा था और उम्मीद जताई कि अदालत उन्हें जमानत देगी। 3 अप्रैल को मालदा के मोथाबारी में एसआईआर को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। आरोप है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए थे, उन्होंने जजों को घेर लिया था। जजों को देर रात तक रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत के आदेश पर चुनाव आयोग ने जांच एनआईए को सौंप दी थी।
राज्य पुलिस की सीआईडी ने मोफक्करुल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने भी कई गिरफ्तारियां कीं। एनआईए के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना में शामिल हैं। उन्होंने दोहराया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
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