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गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा लाभ, पुरस्कार में दिया जायेगा 5 हजार का इनाम, राज्य सरकार ने किया ऐलान

jantaserishta.com
17 Sep 2021 1:19 AM GMT
गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा लाभ, पुरस्कार में दिया जायेगा 5 हजार का इनाम, राज्य सरकार ने किया ऐलान
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राजस्थान की गहलोत सरकार ने जीवन रक्षक योजना की शुरुआत की है. इसके तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. साथ ही उसे सम्मानित भी किया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया निर्धारित कर दी है. प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा के मुताबिक, जीवन रक्षक योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलेगी. योजना का पूरा खर्च बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा उठाया जाएगा. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा.
5 करोड़ की राशि होगी आवंटित
योजना को सफल बनाने के लिए सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी. घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति अगर अपनी पहचान बताने और योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है, तो उसे नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी कुछ सामान्य जानकारी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल अधिकारी को देनी होगी. ऐसे व्यक्ति को इच्छा के अनुसार अस्पताल छोड़ने की भी अनुमति होगी.
अगर घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है, तो मदद करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने घायल की मदद की है, तो सभी में सामान्य रूप से पुरस्कार की राशि बांट दी जाएगी. मेडिकल ऑफिसर ये तय करेगा कि घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है या नहीं.
2 दिन में मिलेगी पुरस्कार की राशि
घायल व्यक्ति, सामान्य घायल की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. अस्पताल प्रशासन द्वारा निदेशक, जनस्वास्थ्य को तीन के भीतर ईमेल के जरिए नागरिक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने की अनुशंषा की जाएगी. अनुशंषा मिलने के दो दिन के भीतर निदेशक को मदद करने वाले व्यक्ति के खाते में पुरस्कार राशि ट्रांसफर करनी होगी.
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