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पाली। पाली आपने वाहन 1 अप्रेल 2019 से पहले खरीदा है तो सावधान हो जाए। उस पर 30 जून से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवा ले। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग की ओर से भारी जुर्माना वसूला जाएगा।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान की ओर से 1 अप्रेल 2019 के पूर्व निर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाई जानी अनिर्वाय है। इसके लिए वाहन निर्माता व उनके अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाईन पोर्टल भी बनाया गया है। जिसके माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने पर संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का स्लॉट बुक करवाया जा सकता है।
इसके बाद अधिकृत डीलर की ओर से वाहन पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जाने की कार्यवाही की जायेगी। एचएसआरपी लगाने के लिए वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर तिथि तय थी। अंतिम अंक 1,2,3 व 4 की अंतिम तिथ गुजर चुकी है। वहीं 5 व 6 अंक वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल है। जबकि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है वे 31 मई तक तथा अंतिम अंक 9 व 0 वाले वाहनों का पंजीयन 30 जून तक करवाया जा सकता है। इसमे खास बात यह है कि 0 से 9 अंक वाले सभी वाहनों पर एचएसआपी प्लेट लगवाई जा सकती है, लेकिन जिनकी तिथि गुजर गई है। उनका पुलिस या परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जा सकता है। तिथि निकलने के बाद भी अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाए बिना वाहन चलाने पर पहली बार 5000 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद भी प्लेट नहीं लगवाने पर यह राशि 10000 रुपए होगी।
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