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रांची। पलामू के पांडू इलाके में 12 साल पुराने एक रिश्वत के मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी को विवेक कुमार वनांचल ग्रामीण बैंक में बतौर बैंक कैशियर के पद पर कार्यरत था, उसने केवाईसी के नाम पर तीन हजार रुपये रिश्वत ली थी, जिसे 2009 में सीबीआई ने रंगेहाथ पकड़ा लिया था. मामला सीबीआई की विशेष कोर्ट से हाईकोर्ट और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन आरोपी को कहीं से राहत नहीं मिली. जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. विवेक को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बिरसा मुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया.
केवाईसी के नाम पर ली थी रिश्वत
आरोपी बैंक कैशियर ने पद पर रहते हुए 2009 में एक खाता धारक से उसका केवाईसी करने के नाम पर तीन हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. जिसके बाद खाता धारक द्वारा रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने बैंक कैशियर को रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद मामला सीबीआई की विशेष कोर्ट पहुंचा. सीबीआई विशेष कोर्ट ने 31 मई 2017 को आरोपी को बतौर सजा तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जिस पर आरोपी ने सीबीआई विशेष कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने आरोपी को कोई राहत नहीं दी.
आरोपी विवेक ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर मामला की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद भी विवेक ने सरेंडर नहीं किया. जिसके बाद अक्टूबर 2020 में विवेक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया. सीबीआई लगातार विवेक की तलाश करती रही, वहीं, शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. विवेक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया.