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गंगटोक। सिक्किम सरकार ने राज्य में हर तरह के सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।
सिक्किम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण, निर्माण या उत्पादन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्किम सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निपटान के लिए इन्वेंट्री के लिए 30 जून की समय सीमा तय की है।
इसमें कहा गया है कि सिक्किम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन की जांच के लिए इन्वेंट्री का निरीक्षण किया जाएगा। सिक्किम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश का पालन करती है।
सिक्किम सरकार ने ईयरबड्स, आइसक्रीम स्टिक, कटलरी, चाय के सेट और ऐसी सभी वस्तुओं सहित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी है। विशेष रूप से सिक्किम सरकार ने पहले ही प्लास्टिक से बने मिनरल वाटर की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
Nilmani Pal
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