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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया। उपचुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी होने वाली थी।
एक विज्ञप्ति में सीईओ ने कहा कि अधिसूचना को अगले आदेश तक के लिए रोका जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर में विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया। यह सीट समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां को नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हो गई है।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह गुरुवार को ही आजम खां की अपील पर सुनवाई और फैसला करे, ताकि वह अपनी सजा पर रोक लगवा सकेंऔर विधायक के रूप में अपनी अयोग्यता से बच सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, जब सत्र अदालत खां की याचिका पर फैसला करेगी।
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