तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना के बाद पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध, मद्रास होई कोर्ट ने कही यह बात
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2 मई यानी मतगणना के दिन या उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस अजय अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यहा फैसला लिया। इसके साथ ही कोर्ट को उम्मीद है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए अपनी रैंक और फाइल रखनी चाहिए।
Madras High Court Chief Justice accepts a request made by advocate Ajay Francis Loyola to impose a ban on the bursting of firecrackers on the day of the counting of votes in Tamil Nadu & Puducherry on May 2. pic.twitter.com/Z3M3GTf5H8
— ANI (@ANI) April 30, 2021