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यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक, राज्यपाल ने कही यह बात

jantaserishta.com
18 Aug 2022 3:05 AM GMT
यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक, राज्यपाल ने कही यह बात
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव केके राजेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर) हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाई है.

केरल के राज्यपाल का ये कदम पिनाराई विजयन सरकार के लिए एक झटका है और राज्य सरकार व राज्यपाल के बीच दरार भी बढ़ा सकता है. आदेश में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलाधिपति के रूप में कन्नूर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. यह पद मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए था. आरोप है कि डॉ. प्रिया वर्गीज को मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया था.
कुलपति (वाइस चांसलर) के कार्यकाल को बढ़ाए जाने से ठीक पहले नवंबर में भर्ती के लिए इंटरव्यू में प्रिया को फर्स्ट रैंक दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. हालांकि विवाद के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी. बता दें कि कन्नूर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने बीते महीने ही नियुक्ति को मंजूरी दी थी.
केरल में सीपीएम नेता केके राजेश की पत्नी को बिना प्रोटोकॉल का पालन किए बिना एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूं, वहां किसी भी तरह का पक्षपात और भाई-भतीजावाद नहीं होगा और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा.
इससे पहले केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर विजयन सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला था. सरकार विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करने के संबंध में राज्यपाल (कुलाधिपति) की शक्तियों को कम करने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी में जुटी थी. इसी बीच राज्यपाल ने कुलपति की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था.
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