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प्रयागराज (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिन्होंने वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर को गिराने की धमकी दी थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। दिग्विजय चौबे ने 'ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद जैसा बनाने' की धमकी दी थी। हालांकि, पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने तक अग्रिम जमानत दी गई है।
जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस सुभाष चंद शर्मा ने की।
अगस्त 2022 में चौबे ने विवादित परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कराने की घोषणा की थी। उन्होंने विवादित परिसर को गिराने की धमकी भी दी। वाराणसी के भेलूपुर थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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