मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद साजिश मामले के एक आरोपी महेश राउत को जमानत दे दी है और इस पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका भी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता राउत के खिलाफ लगाए गए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के कई प्रावधान अनुपयुक्त थे।
माओवादियों के साथ कथित संबंधों के मामले में राउत को 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। राउत के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के दावों के विपरीत, उनका मुवक्किल प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का सदस्य नहीं है, लेकिन टीआईएसएस स्नातक है, प्रधान मंत्री की फैलोशिप का प्राप्तकर्ता है और गढ़चिरौली में आदिवासियों के लिए सरकार के साथ काम करता रहा है।
एनआईए के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल देवांग व्यास और वकील संदेश पाटिल ने प्रस्तुत किया कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक "बड़ी साजिश" थी और नवंबर 2021 में निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि सबूत दिखाते हैं कि सीपीआई (माओवादी) ने राउत और अन्य सह-आरोपियों सुरेंद्र गाडलिंग और सुधीर धावले को 5 लाख रुपये दिए थे, और यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि राउत ने गढ़चिरौली में पंचायत बैठकों में भाग लिया था।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंधित संगठन ने 1 जनवरी, 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा और एक व्यक्ति की मौत की स्थिति पैदा कर दी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि उस व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दंगों में उसकी मौत हो गई। एनआईए ने तर्क दिया कि माओवादी विचारधारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को 'दुश्मन' के रूप में देखती है और वे युवाओं को गुमराह करते हैं। गौरतलब है कि भीमा-कोरेगांव में दंगे तब भड़क उठे, जब पूरे महाराष्ट्र से हजारों दलित भीमा-कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्र हुए।राउत इस सनसनीखेज मामले में अब तक जमानत पाने वाले छठे आरोपी बन गए हैं, और इससे पहले भारद्वाज, गोंसाल्वेस, तेलतुंबडे, फरेरा और राव को जमानत पर रिहा किया गया था।