POCSO एक्ट के आरोपी मुर्गी विक्रेता को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- बगैर यौन इच्छा के गाल छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं

बैगर यौन इच्छाओं के गाल छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है. एक आरोपी को जमानत देते हुए यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) की तरफ से कही गई है. आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसपर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. शख्स ने अब जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार शिंदे ने सुनवाई की. कोर्ट की तरफ से शख्स को जमानत भी दे दी गई. शख्स 20 जुलाई 2020 से कस्टडी में था.
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