झारखंड

निलंबित IAS की जमानत पर सुनावाई 

3 Nov 2023 10:31 AM GMT
निलंबित IAS की जमानत पर सुनावाई 
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रांची : जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर गुरुवार (2 नवंबर) को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है. इसपर पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की. छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की. अदालत आज अपना आदेश सुनाएगी.

बता दें, चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने छवि रंजन को आरोपी बनाया है. जिसमें जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए छवि रंजन ने 16 अक्टूबर को कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में कारोबार विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी भी खारिज किया है. आपको बता दें, वहीं इससे पहले बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में भी वे आरोपी है. इस मामले में ईडी ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार था.

चार मई को ईडी ने छवि रंजन को किया था गिरफ्तार

बता दें, 13 अप्रैल को ईडी ने रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित सरकारी आवास और जमशेदपुर के कदमा स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी इसके साथ ही ईडी ने राज्य के करीब 18 लोगों के कई ठिकानों पर छापा मारा था. इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को ईडी ने बड़गाई के अंचलाधिकारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं छवि रंजन को ईडी ने चार मई को गिरफ्तार किया था. इधर, ईडी ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष गिरफ्तार किया था.

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