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मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले पांच आरोपियों को मिली जमानत

HARRY
29 July 2022 6:17 PM GMT
मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले पांच आरोपियों को मिली जमानत
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लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले पांच आरोपियों को जमानत मिल गई है. एसीजेएम कोर्ट ने इन आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. सभी आरोपी अदालत में बुलाए जाने पर हाजिर होंगे. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. गवाहों को नहीं धमकाएंगे और उन्हें अपने जमानतदारों के मोबाइल नंबर कोर्ट को उपलब्ध कराने होंगे.

इन पांच आरोपियों में मोहम्मद आदिल, मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नोमान शामिल हैं. इनको लखनऊ पुलिस ने बिना अनुमति के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में अरेस्ट किया था. 12 जुलाई को लुलु मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था. नमाज पढ़ने को लेकर मॉल प्रशासन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी.
लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले पांच आरोपियों में चार एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं. आरोपियों ने मॉल में एक साथ जाकर नमाज पढ़ी थी. इनके खिलाफ धारा 153 ए (1) 341, 505 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया था.
बता दें कि लखनऊ का लुलु मॉल उद्घाटन के बाद से ही चर्चा में आ गया था. 10 जुलाई को उद्घाटन करने खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे. बाद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ा तो लोग इसके नाम, मालिक का नाम, लुलु का मतलब, ये सभी चीजें लोग गूगल पर सर्च करने लगे. योगी आदित्यनाथ जब उद्घाटन करने पहुंचे थे तो मॉल के मालिक यूसुफ अली ने खुद ड्राइव कर उन्हें घुमाया था.
उद्घाटन के चार दिनों बाद नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया. लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद का मामला आबू धाबी तक पहुंच गया था. आबू धाबी स्थित मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक टीम लुलु मॉल लखनऊ जांच के लिए भेजी गई थी.
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