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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में अक्सर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन एक चीज को लेकर काफी चर्चा में रहता है. वह है सोसाइटी में बैचलर्स को नहीं रहने देने की इजाजत देना. यह काफी विवादास्पद विषय है, जिसके बारे में अक्सर बहस होती है.
इसी बीच अविवाहितों के खिलाफ नोएडा की एक सोसाइटी ने फरमान निकाला. कहा कि एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में बैचलर्स नहीं रह सकते हैं. उन्हें 31 दिसंबर के बाद फ्लैट को खाली करना होगा. हालांकि, यह फरमान कोई नया नहीं है. अलबत्ता ये सोसाइटी नई हो सकती है, जहां ऐसा फरमान जारी किया गया है.
इससे पहले भी कई सोसाइटीज में इस तरह के फरमान जारी किए जा चुके हैं और बैचलर्स को फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं. इस बारे में बाहर के शहरों से यहां रहने आए छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा करने वाले बैचलर्स का कहना है कि हम सबसे कमजोर हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है.
अव्वल तो यह है कि हम अनुशासन से यहां रहते हैं. दूसरा सोसाइटी ओनर्स एसोसिएशन के इन फरमानों के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं. मगर, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बाहर के शहरों से यहां रहने आए हैं और पढ़ाई-लिखाई करते हैं.
हमारी सोसाइटी में कुछ फ्लैट्स को छात्रों, अविवाहितों और गेस्ट हाउस को चलाने के लिए दिया गया है. हमारे नियमों के अनुसार, इसकी इजाजत नहीं है. कृपया, एमरल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्व प्रबंधन के नियमों का पालन करें.
इन कुछ फ्लैट्स में स्थानीय अधिकारियों द्वारा संभावित आपत्तिजनक गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई है. लिहाजा, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने फैसला किया है कि एक जनवरी 2023 के बाद से एमरल्ड कोर्ट में इस तरह की रहने की व्यवस्था नहीं होगी.
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