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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 'बाबा सफीदों' गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान भोला शंकर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 26 वर्षीय शंकर हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पांच मामलों में वांछित था; दिल्ली के वसंत कुंज थाने से एक डकैती का मामला और हरियाणा से चार मामले। उस पर कुख्यात बाबा सफीदों गिरोह का प्रमुख सदस्य और प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्ता होने का आरोप है।
अपराध शाखा के अनुसार, 14 फरवरी को सुबह करीब 11.30 बजे दो आरोपी व्यक्ति मुद्रा विनिमय कार्यालय में घुसे और बंदूक की नोक पर करीब 7.5 लाख रुपये के विदेशी नोट लूट लिए।
पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "अपराधी एक कार में भाग गए, उनके साथ एक तीसरा साथी भी था जो कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहा था। घटना के संबंध में, दिल्ली के वसंत कुंज थाना में बीएनएस की धारा 309(4)/3(5) और 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी।" पुलिस ने पहले दो संदिग्धों, दीपांशु और गौरव धनिया को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से चार अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए थे। तीसरे साथी की पहचान बाद में भोला शंकर के रूप में हुई। आरोपी फरार था और उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं था। तकनीकी निगरानी के आधार पर, टीम ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में आरोपी के ठिकाने का पता लगाया। अधिकारियों के बयान में कहा गया है, "छापेमारी दल ने जाल बिछाया और आरोपी भोला शंकर को अंधेरी ईस्ट, मुंबई के एक होटल के पास से पकड़ा। आरोपी को टीम द्वारा वापस दिल्ली लाया गया।
पूछताछ के दौरान, वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन की डकैती की घटना के अलावा, आरोपी ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है।" सफीदों गिरोह का सदस्य अवैध आग्नेयास्त्र रखने के तीन मामलों और कार-जैकिंग के एक मामले में वांछित है। पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी कम से कम दो मामलों में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। अन्य दो मामलों में, पुलिस द्वारा उसे खोजने के कई प्रयासों के बावजूद शंकर फरार रहा। आग्नेयास्त्र रखने के मामले जींद, हरियाणा में हुए, जबकि कार-जैकिंग का मामला सोनीपत में हुआ। बयान में कहा गया है, "आरोपी को अवैध हथियार रखने के आरोप में केवल एक बार गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2 फरवरी, 2024 को जींद, हरियाणा के एक मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पीएस सफीदों, जींद, हरियाणा में दर्ज किया गया था, जिसमें उसके कब्जे से 02 अवैध हथियार बरामद किए गए थे।
आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी है, लेकिन वह अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।" आरोपी भोला शंकर यादव उर्फ भोला उर्फ मित्रा ने खुलासा किया कि वह गांव मलार, जींद, हरियाणा का स्थायी निवासी है, जहां उसका जन्म और पालन-पोषण हुआ। उसने अपने गांव के एक निजी स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। जून 2019 में, वह एक एजेंट के माध्यम से छात्र वीजा पर साइप्रस गया, जो मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान वापस लौटा। वापस लौटने पर, वह अपने गांव मलार, जींद, हरियाणा के स्थानीय निवासी मोंटी (उर्फ बंटी उर्फ बाबा) के संपर्क में आया।
मोंटी उर्फ बंटी उर्फ बाबा और उसके साथी सोनीपत के गोहाना में हुई एक कथित हत्या में शामिल थे। "समय के साथ, भोला और मोंटी के बीच प्रतिद्वंद्विता विकसित हुई और विवाद के बाद, मोंटी ने अपने साथियों को भोला के घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का निर्देश दिया। जवाब में, भोला ने अवैध आग्नेयास्त्र रखना शुरू कर दिया। फरवरी 2024 में, उसे जींद पुलिस ने दो अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके कारण उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया," बयान में कहा गया। जेल में रहने के दौरान, भोला ने मोंटी के साथ सुलह कर ली और साथ में, उन्होंने बाबा गैंग का गठन किया।
पुलिस ने कहा, "जमानत मिलने के बाद, भोला और उसके साथियों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। जबकि उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, भोला फरार रहा।" फरार रहने के दौरान, आरोपी वियतनाम और थाईलैंड सहित विभिन्न देशों में गया। 23 दिसंबर, 2024 को, वह भारत वापस आया और हरियाणा के गुरुग्राम के एक होटल में छिप गया। आरोपी ने आगे बताया कि उसने दिल्ली में एक करेंसी एक्सचेंज की दुकान की पहचान की थी और उसे लूट लिया था। उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और भोला एक बार फिर मुंबई से भारत भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पहले ही पकड़ लिया गया। (एएनआई)
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