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9 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी, भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग ने शुरू की प्रक्रिया

Rani Sahu
27 Jan 2022 11:12 AM GMT
9 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी, भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
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खनिज धारित क्षेत्रों को खान मंत्रालय (Mine Ministry) भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के तहत खनिज ब्लॉक तैयार करते हुए नीलामी की प्रक्रिया भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड (Jharkhand) ने प्रारंभ कर दी है

खनिज धारित क्षेत्रों को खान मंत्रालय (Mine Ministry) भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के तहत खनिज ब्लॉक तैयार करते हुए नीलामी की प्रक्रिया भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड (Jharkhand) ने प्रारंभ कर दी है. राज्य के कुल 9 खनिज ब्लॉकों (Mine Block) की नीलामी की जाएगी. भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों एवं एमएसटीसी के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है. यह प्रक्रिया खान मंत्रालय भारत सरकार से अधिसूचित मिनरल्स (एविडेंस ऑफ मिनरल्स कंटेंट्स) रूल्स, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा मिनरल (ऑक्शन )रूल्स 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत की जा रही है.

बता दें कि खनिज नीलामी नियमों में संशोधन से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे ब्लॉक की बिक्री में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी.उसने खनिज (खनिज सामग्री साक्ष्य) नियम, 2015 (एमईएमसी नियम) और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (नीलामी नियम) में संशोधन करने के लिए खनिज (खनिज सामग्री साक्ष्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 और खनिज (नीलामी) चतुर्थ संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है.
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होगी नीलामी
संशोधन नियम राज्यों, उद्योग संगठनों, खनिकों, अन्य संबंधित पक्षों और आम जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि एमईएमसी नियमों में संशोधन से नीलामी में हिस्सा लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति समग्र लाइसेंस की खातिर नीलामी के लिए उस उपयुक्त ब्लॉक का प्रस्ताव देने में सक्षम होगा, जहां उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गयी है. किसी भी राज्य द्वारा गठित एक समिति प्रस्तावित ब्लॉक की खनिज क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लिए खदान की सिफारिश करेगी.
नीलामी नियमों का किया जाएगा पालन
इसके अलावा, 'नीलामी नियम' में संशोधन यह प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उन प्रस्तावित ब्लॉक की नीलामी में बोली संबंधी सुरक्षा राशि का केवल आधा जमा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा, "इन संशोधनों से नीलामी में अधिक भागीदारी और साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा."इससे राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लिए और भी ब्लॉक की पहचान करने में मदद मिलेगी.
इन खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी-
रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक, पलामू. चीरोपाट बॉक्साइट खनिज ब्लॉक, लोहरदगा एवं गुमला. चूरी लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक, रांची. लोधापाट बॉक्साइट खनिज ब्लॉक, गुमला. हरिहरपुर लेम बीचा लाइम स्टोन खनिज block-1, रामगढ़. हरिहरपुर लेम बीचा इंस्टॉल खनिज block -2, रामगढ़. मेरालगड़ा लौह अयस्क ब्लॉक, पश्चिमी सिंहभूम. घाटकुरी लौह अयस्क block-1, पश्चिमी सिंहभूम. घाटकुरी लौह अयस्क खनिज block-2, पश्चिमी सिंहभूम.
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