जनता से रिश्ता वेबडेस्क | झारखंड में स्कूल तो खुल जाएंगे लेकिन छात्र-छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। लेकिन शिक्षकों के लिये कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है। सभी शिक्षकों, छात्र व स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ खुल सकेंगे। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड संबंधी गाइडलाइंस को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा में कक्षा नौ से बारहवीं तक आफलाइन संचालन की अनुमति दी गई है। बाकी 17 जिलों में स्कूलों में कक्षा पहली से 12 वीं तक की कक्षाएं, आवासीय विद्यालयों और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आफलाइन संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू कर दिया गया है।