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Prayagraj प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके दोनों बड़े भाइयों उमर अहमद और अली अहमद को पैरोल की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार में शामिल कराया जाएगा।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि उमर को लखनऊ जेल और अली को झांसी जेल से पुलिस सुरक्षा में प्रयागराज लाया जाएगा। जनाजे और दफन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों भाइयों को परिवार के सदस्यों से संक्षिप्त मुलाकात की भी अनुमति दी है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैरोल के दौरान दोनों किसी भी प्रकार की मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया पुलिस और प्रशासन की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। उमर और अली दोनों अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। आबान के निधन के बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर सीमित अवधि के लिए पैरोल मंजूर की।
अदालत के आदेश के बाद पुलिस और जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों को सुरक्षित तरीके से प्रयागराज लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनाजे के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट द्वारा तय सभी शर्तों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को वापस संबंधित जेलों में भेज दिया जाएगा।
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