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डूंगरपुर। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के क्रम में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में 23 नवम्बर को सायंकाल 6 बजे से 25 नवम्बर को सायं 6 बजे तक, पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में व मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को जिले में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
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