विधानसभा आम चुनाव-2023 होम वोटिंग के लिए 04 नवम्बर तक जमा, आवेदन
उदयपुर । विधानसभा आम चुनाव-2023 में सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कई नवाचार किए हैं। इसी क्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। होम वोटिंग के लिए पात्र मतदाता 4 नवम्बर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। जिले में चिन्हित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
संबंधित मतदाताओं को 4 नवम्बर तक उक्त फॉर्म भर कर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। बूथ लेवल अधिकारी भरा हुआ आवेदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। मतदाता सूची में उनके नाम के सम्मुख पीबी (पोस्टल बैलेट) अंकित किया जाएगा। इसके पश्चात रूट चार्ट तैयार कर मतदान दलों को होम वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। होम वोटिंग के लिए चिन्हित मतदाताओं की सूचना सभी राजनैतिक दलों और मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी बूथ स्तर के समान ही होम वोटिंग के लिए भी अपने अभिकर्ता नियुक्त करेंगे, जो होम वोटिंग के दौरान उपस्थित रह सकेंगे।
होम वोटिंग प्रकोष्ठ प्रभारी व उपनिदेशक स्वायत्त शासन विभाग कुशल कोठारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए फॉर्म 12डी 4 नवम्बर तक स्वीकार किए जाएंगे
5 से 7 नवम्बर तक पात्र मतदाताओं से वोटों के संग्रह के लिए रूटचार्ट और कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। 9 नवम्बर तक मतदान दलों के रूटचार्ट और कार्यक्रम को राजनैतिक दलों, उम्मीदवार तथा मीडिया से साझा किया जाएगा। बीएलओ संबंधित मतदाताओं को मतदान की तारीख और समय से अवगत कराएंगे। उम्मीदवारों को भी ऐसे चिन्हित मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। 11 से 13 नवम्बर तक द्वितीय प्रशिक्षण होगा। 14 से 19 नवम्बर तक मतदान दल तय कार्यक्रम के अनुसार प्रथम भ्रमण के तहत घर-घर जाकर मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी के साथ वोट एकत्र करेंगे और प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे।
मतदान दलों का द्वितीय भ्रमण 20 एवं 21 नवम्बर को होगा। होम वोटिंग की सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मतदाता चाहे तो 12डी आवेदन नहीं करके सीधे बूथ पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने तथा पोस्टल बैलेट जारी हो जाने व मतदाता सूची में पीबी अंकित होने के पश्चात संबंधित मतदाता को बूथ पर आकर मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को भी 4 तक करना होगा आवेदन
भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है।
इसमें रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप संचालक व टर्नर, उर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइटमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों आदि को शामिल किया गया है। इसमें उन्हीं कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दिवस पर नियोजित होने से बूथ पर जाकर मतदान करने से वंचित रहने की संभावना हो। इन कार्मिकों को भी 4 नवम्बर तक फॉर्म 12 डी भर कर जमा कराना अनिवार्य है।
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