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असम सरकार ने मंगलवार को विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSFA) को राज्य में एक बार फिर से छह महीने के आगे बढ़ा दिया है
असम सरकार ने मंगलवार को विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSFA) को राज्य में एक बार फिर से छह महीने के आगे बढ़ा दिया है। अफस्पा का विस्तार 28 फरवरी से प्रभावी होगा। अफ्सपा के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी क्षेत्र में छापा मारने, अभियान चलाने, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने या गिरफ्तार करने का अधिकार है।
इसके अलावा, किसी अभियान में चूक होने की सूरत में भी अफ्सपा के तहत बलों को निर्धारित छूट का लाभ मिलता है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, पिछले छह महीने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने पूरे असम राज्य को 28 फरवरी 2022 से अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 1990 में असम में अफ्सपा लागू किया गया था और इसके बाद से लगातार छह महीने के लिए इसकी अवधि में विस्तार किया जा रहा है।

Rani Sahu
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