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जेल से बाहर आसाराम, साफा बांधे अपने पुराने अंदाज में नजर आए

jantaserishta.com
15 Jan 2025 3:30 AM GMT
जेल से बाहर आसाराम, साफा बांधे अपने पुराने अंदाज में नजर आए
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बरसाए गए फूल.
जोधपुर: राजस्थान की जोधपुर जेल में पिछले 12 साल से बंद आसाराम को जमानत मिल गई है. इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया. मंगलवार की देर रात हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद आसाराम के वकीलों ने तेजी दिखाई और जेल में आदेश देकर आसाराम को रिहा करवाया. इसके बाद वह जोधपुर स्थित पाल गांव के अपने आश्रम में पहुंच गया, जहां पहले से ही हजारों की संख्या में उसके भक्त पलक पांवडे़ बिछाए इंतजार कर रहे थे.
आसाराम की रिहाई की खुशी में आश्रम के मुख्य द्वार को सजाया गया था, वहां रंगोली बनाई गई. आसाराम के साथ हाई कोर्ट के निर्देश पर तीन चालानी गार्ड भी भेजे गए हैं, जो उस पर निगरानी रखेंगे. आश्रम में घुसने के बाद आसाराम ने अपने भक्तों को हाथ से इशारा किया और उसके बाद अपने कक्ष में चला गया. आसाराम को 31 सितंबर 2013 को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था.
आसाराम के खिलाफ 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के मथानिया स्थित मनाई आश्रम में नाबालिग शिष्या के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. इस मामले में आसाराम न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद साल 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. हाल ही में उसे जोधपुर हाईकोर्ट ने उपचार के लिए पैरोल दी थी, जिसके बाद आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई, जो मंजूर कर ली गई.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर आसाराम के वकीलों ने जोधपुर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई हुई. इसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आसाराम को 31 मार्च तक जमानत पर रिहा करने का सशर्त आदेश जारी कर दिया. रिहा होने के बाद जब आसाराम पाल रोड स्थित आश्रम पर पहुंचा तो इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी भक्तों ने बदसलूकी कर दी.
पुलिस के अनुसार, आसाराम पिछले कुछ दिनों से पैरोल पर शहर के एक आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती था. मंगलवार देर रात वह अपने आश्रम के लिए रवाना हुआ. अंतरिम जमानत की खबर मिलने के बाद अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और बाहर आने पर आसाराम को माला पहनाई.
आश्रम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा कि इस जमानत अवधि के दौरान आसाराम अपनी मनपसंद जगह पर इलाज कराने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि, जमानत की शर्तों का पालन करना होगा. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को एक अन्य रेप केस में 31 मार्च तक इसी तरह की राहत देते हुए कहा था कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज की जरूरत है.
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