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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आसाराम: सजा के खिलाफ अर्जी पर राजस्थान सरकार को नोटिस

Tara Tandi
30 Jun 2026 1:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आसाराम: सजा के खिलाफ अर्जी पर राजस्थान सरकार को नोटिस
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खुद को भगवान बताने वाले आसाराम की उस अर्जी पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें 2013 के नाबालिग रेप केस में उनकी सज़ा और उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई के फैसले के खिलाफ आसाराम की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा।
सुनवाई के दौरान, आसाराम की ओर से पेश सीनियर वकील ने उनकी ज़्यादा उम्र और बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर उनकी तुरंत रिहाई की भी मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया, और कहा कि वह सज़ा सस्पेंड करने की अर्जी पर विचार करने से पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुनेगा।
मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है।
आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के 27 मई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 2013 के एक नाबालिग स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न के मामले में स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा दी गई उसकी सज़ा और उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा गया था।
जस्टिस अरुण मोंगा और योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने सह-आरोपी शिल्पी और शरद चंद्र को बरी करते हुए आसाराम की अपील खारिज कर दी थी।
राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद, अंतरिम मेडिकल बेल पर बाहर आए आसाराम ने मेडिकल जांच के बाद 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल के सामने सरेंडर कर दिया।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि 15 अगस्त, 2013 की रात को आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की एक नाबालिग स्टूडेंट का मनाई आश्रम में उसकी झोपड़ी के अंदर यौन उत्पीड़न किया गया था, जब उसे और उसके माता-पिता को कथित तौर पर यह यकीन दिलाया गया था कि वह बुरी आत्माओं के असर में है और उसे खुद को भगवान बताने वाले बाबा द्वारा आध्यात्मिक इलाज की ज़रूरत है।
जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
आसाराम गुजरात के गांधीनगर आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ हुए यौन शोषण के एक और मामले में भी उम्रकैद की सज़ा काट रहा है।
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