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फाइल फोटो
बरेली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाने को संविधान के खिलाफ बताने वाली याचिका पर यूपी की एक कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है. बरेली की अदालत ने ओवैसी को 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
वकील वीरेंद्र गुप्ता ने AIMIM चीफ ओवैसी के खिलाफ बरेली की एक कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने संसद में शपथग्रहण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही थी. गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि पांच बार के सांसद ने संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन किया है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वकील गुप्ता ने इसको लेकर 12 जुलाई को एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद गुप्ता ने जिला न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की. जिला न्यायाधीश सुधीर ने याचिका को स्वीकार कर लिया और शनिवार को ओवैसी को नोटिस जारी कर उन्हें 7 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा है. वीरेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे औवेसी के नारे से आहत हैं. उनका नारा संविधान के खिलाफ है.
हैदराबाद से जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने 25 जून को संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली थी. शपथ लेने के बाद उन्होंने मंच से ही संघर्ष प्रभावित पश्चिम एशियाई देश की सराहना की थी. हालांकि बाद में चेयरमैन ने इस टिप्पणी को हटाने का आदेश दिया था. सदन से बाहर आने के बाद ओवैसी ने अपने नारे को उचित ठहराया और संवाददाताओं से कहा, "जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन" कहने में कुछ भी गलत नहीं है.
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